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मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर सितंबर में होगी सुनवाई !

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy) मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राहत मिलती नज़र नही आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर आदेश पारित करने से मना कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी के पीठ ने सिसोदिया के पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड को देखा और कहा उनकी हालत काफी स्थिर हैं इसलिए कोर्ट उनके अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई नियमित जमानत याचिकाओं की सुनवाई के साथ ही करेगी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत के आधार पर सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की मांग की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 4 अगस्त को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ED से पैसे के लेनदेन से जुड़े सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और जांच एजेंसी को इस मामले में फिर से हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय दिया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि एजेंसी के हलफनामे में पहलुओं से जुड़ी स्पष्ट तस्वीरें नहीं दी हैं। आपको बता दें 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाला (Liquor Scam) मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने उनकी कथित भूमिका होने के कारण गिरफ्तार कर लिया था तभी से वह जेल में हैं।

वहीं ED भी ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप में सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। और उनसे तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी।

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