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भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा, क्या जाएगी संसद सदस्यता ?

उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया (Ram Shankar Katheria) को 12 साल पुराने एक मामले में आगरा की MP-MLA  कोर्ट ने सजा सुनाई है। BJP सांसद को कोर्ट ने धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया है, कठेरिया पर आगरा के टोरेंट पावर लिमिटेड (Torrent Power Limited) के साकेत मॉल के ऑफिस में घुसकर अपने समर्थकों द्वारा हंगामा एवं तोड़फोड़ का आरोप है, यह घटना 16 नवंबर 2011 को हुई थी।

इसी मामले में MP-MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, ऐसे में अब भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता (Parliament Membership) पर तलवार लटक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कठेरिया ने कोर्ट से सजा मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि “मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और स्वीकार करता हूं।मैं अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा।”

आपको बता दें राम शंकर कठेरिया आगरा क्षेत्र से भी सांसद रह चुके हैं और वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के अध्यक्ष भी रहे हैं।

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