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दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों के INDIA नाम रखने पर भेजा नोटिस !

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में विपक्षी गठबंधन के लिए INDIA नाम के इस्तेमाल करने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 26 राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम INDIA यानी (Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) रखने के खिलाफ गिरीश भारद्वाज नाम के सख्स द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और संजीव नरूला की बेंच कर रही थी। याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने याचिका में कहा है कि प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950 की धारा 2 और 3 के तहत ‘INDIA’ नाम का उपयोग निषिद्ध है। 

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में विपक्षी गठबंधन के लिए INDIA नाम के इस्तेमाल करने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 26 राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम INDIA यानी (Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) रखने के खिलाफ गिरीश भारद्वाज नाम के सख्स द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और संजीव नरूला की बेंच कर रही थी। याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने याचिका में कहा है कि प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950 की धारा 2 और 3 के तहत ‘INDIA’ नाम का उपयोग निषिद्ध है। 

आपको बता दें विपक्षी दलों ने अपने दूसरी बैठक में अपने गठबंधन के नाम का ऐलान किया था यह बैठक बीते माह 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha Elections) के लिए सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) NDA के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एकजुट हुए थे। विपक्षी दलों की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या करता है यह देखना होगा।

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