Molitics News

ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़ के कारण रुका ASI का सर्वेक्षण!

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 3 अगस्त को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के ASI सर्वे  को अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) की याचिका को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा, न्यायहित में ASI का सर्वे जरूरी है कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। आदेश के तहत आज ASI की सर्वेक्षण टीम सुबह ज्ञानवापी मस्जिद पहुँची और लगभग 5 घंटे तक ही जांच चल पाई। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के कारण सर्वे का काम बाधित हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Archaeological Survey of India) टीम के साथ हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता और वकील भी सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद थे हालांकि, मुस्लिम पक्ष इस सर्वे में शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष ने शासन को चिट्ठी लिखकर यह बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मामले में रोक लगाने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वह इस सर्वे से अलग रहेंगे।

आपको बता दें इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई के लिए CJI से आग्रह भी किया है। उन्होंने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि ASI सर्वे से पूरे मामले पर असर पड़ेगा। इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाई जाए।

दरअसल जिला जज एके विश्वेश ने 4 अगस्त को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसपर कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया जिसपर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट के फैसले पर बोले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) उन्होंने कहा, “मैं कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि ASI के सर्वेक्षण से सच्चाई सामने आएगी और इस विवाद का भी निस्तारण होगा।”

All India Muslim Personal Law Board के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली (Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali) ने ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश पर कहा कि मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उन्होंने कहा हम इस पूरे मसले पर नजर रखे हुए है। कोर्ट ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाने को मना किया है, इसका भी ध्यान रखा जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *